कुल 52 लीटर महुआ व देशी शराब जब्त, आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत भेजे गए न्यायिक रिमांड पर।
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हरियर एक्सप्रेस बिलासपुर। बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) रजनेश सिंह के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना पचपेड़ी पुलिस ने एक बड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए अवैध शराब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन अलग-अलग मामलों में घेराबंदी कर तीन आरोपियों को धर दबोचा है, जिनके कब्जे से कुल 52 लीटर महुआ एवं देशी मदिरा जब्त की गई है। जब्त की गई शराब की कुल अनुमानित बाजार कीमत लगभग 12,200 रुपये बताई जा रही है।
पुलिस से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (SDOP) डेरहा राम टंडन के कुशल मार्गदर्शन में पचपेड़ी पुलिस लगातार मुस्तैद थी। इसी दौरान 6 जुलाई 2026 को मुखबिर से पुख्ता सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से महुआ और देशी शराब की बड़ी खेप बिक्री के उद्देश्य से छिपाकर रखी गई है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने बिना वक्त गंवाए गवाहों की मौजूदगी में अलग-अलग चिन्हित स्थानों पर रणनीतिक घेराबंदी कर दबिश दी।
कार्रवाई और पकड़े गए आरोपियों का विस्तृत विवरण:
1. प्रथम मामला (लोहर्सी सबरिया डेरा): पुलिस ने यहाँ दबिश देकर आरोपी गोविंद नेताम (उम्र 26 वर्ष) को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध रूप से रखी गई 30 लीटर हाथ भट्टी की महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6,000 रुपये है।
2. द्वितीय मामला (ग्राम गोदाडीह): मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम गोदाडीह के पास झाड़ियों में छापेमारी की। यहाँ बिक्री की नियत से छिपाकर रखी गई 40 पाव देशी प्लेन शराब के साथ आरोपी सागर सोनवानी (उम्र 21 वर्ष), निवासी सारखोर (जिला बलौदाबाजार) को रंगे हाथों पकड़ा गया। इस शराब की कीमत करीब 8,000 रुपये आंकी गई है।
3. तृतीय मामला (सवारियां डेरा, लोहर्सी): तीसरी बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी अजय गोंड (उम्र 28 वर्ष) को पकड़ा। उसके कब्जे से 15 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,000 रुपये है।

थाना पचपेड़ी द्वारा इन तीनों मामलों में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ क्रमशः अपराध क्रमांक 197/2026, 198/2026 एवं 199/2026 दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत गैर-जमानती अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पचपेड़ी पुलिस प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अवैध शराब के धंधे में संलिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ भविष्य में भी ऐसी ही सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।



