थाना डी.डी. नगर क्षेत्रांतर्गत सरोना स्थित राधाकृष्ण मंदिर पास दिया था घटना को अंजाम।
आरोपी शेख अख्तर उर्फ कल्लू के कब्जे से चोरी की संपूर्ण सोने के जेवरात एवं मोबाईल फोन सहित घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन किया गया जप्त।
जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 10,00,000/- रूपये।
आरोपी शेख अख्तर उर्फ कल्लू के विरुद्ध रायपुर के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, झपटमारी, मारपीट एवं आर्म्स एक्ट सहित अन्य मामलों के लगभग एक दर्जन आपराधिक प्रकरण है दर्ज।
आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी. नगर में अपराध क्रमांक 411/26 धारा 304(2) बीएनएस का अपराध है पंजीबद्ध।
एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।
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हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। विवरण यह है कि प्रार्थिया चंद्रिका देवांगन, निवासी जिला कबीरधाम ने थाना डी.डी. नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी पुत्री के घर सरोना डी डी नगर रायपुर में नाती के जन्मदिन समारोह में शामिल होने आई थीं। दिनांक 02.07.2026 की सुबह अपने पति के साथ कवर्धा लौटने के लिए पैदल सरोना चौक जा रही थीं। प्रातः लगभग 06:00 बजे, राधाकृष्ण मंदिर, सरोना के पास एक अज्ञात स्कूटी सवार ने झपट्टा मारकर उनके कंधे पर टंगा पर्स छीन लिया और के.पी.एस. स्कूल की ओर फरार हो गया। छीने गए पर्स में सोने के जेवरात एवं मोबाईल फोन रखा था। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना डी डी नगर में अपराध क्रमांक 411/26 धारा 304(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) श्री स्मृतिक राजनाला तथा पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) श्री संदीप पटेल द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साइबर यूनिट तथा थाना डी.डी. नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया एवं उसके पति से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी प्रारंभ की गई। टीम के सदस्यों ने घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का सूक्ष्म विश्लेषण किया तथा प्रकरण में मुखबिर सक्रिय किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त दोपहिया वाहन के संबंध में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की गई।

आरोपी द्वारा घटना के पश्चात फरार होने के लिए उपयोग किए गए संभावित मार्गों का बारीकी से अनुसरण करते हुए उन मार्गों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। तकनीकी विश्लेषण, उपलब्ध डाटाबेस एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अज्ञात आरोपी की पहचान शातिर आरोपी शेख अख्तर उर्फ कल्लू निवासी टिकरापारा रायपुर के रूप में करते हुये आरोपी की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया।
आरोपी शेख अख्तर उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर निशानदेही पर कब्जे से चोरी की सोने का रानी हार, सोने का चैन, सोने का झुमका, सोने का आयरिंग, 01 नग मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन जुमला कीमती लगभग 10,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
आरोपी शेख अख्तर उर्फ कल्लू एक शातिर एवं आदतन अपराधी है। उसके विरुद्ध थाना टिकरापारा, पुरानी बस्ती, डी.डी. नगर, सरस्वती नगर एवं कोतवाली में लूट, चोरी, झपटमारी, मारपीट तथा आर्म्स एक्ट सहित लगभग एक दर्जन आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। उक्त प्रकरणों में आरोपी पूर्व में भी गिरफ्तार होकर जेल निरुद्ध रह चुका है।

गिरफ्तार – शेख अख्तर उर्फ कल्लू पिता स्व. शेख ताज उम्र 31 साल निवासी बोरिया खुर्द बिजली ऑफिस रोड आर डी ए कॉलोनी गोकुल नगर ब्लॉक – आर रूम नं – 120 थाना टिकरापारा रायपुर।



