June 29, 2026

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City Crime

नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रूपये ठगी करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार…

नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रूपये ठगी करने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार…

शासकीय मदिरा दुकानों में सुपरवाइजर एवं सेल्समैन की नौकरी दिलाने के नाम पर प्रार्थी व अन्य को बनाये थे अपना शिकार।

मोबाइल फोन पर भर्ती संबंधी संदेश भेजकर किये थे संपर्क।

आरोपियान प्रार्थी व उसके परिचितों से कुल 4,50,000/- प्राप्त कर किये है ठगी।

 जिला कोरबा की शासकीय विदेशी मदिरा दुकान के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर किये थे प्रदान।

आरोपियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 203/26, धारा 318(4), 336(3) बीएनएस का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।

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हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। विवरण यह है कि प्रार्थी शिवधन सागर, निवासी ग्राम लखुर्री, थाना सारागांव, जिला जांजगीर-चांपा ने थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सितंबर 2025 में उसके मोबाइल पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की शासकीय मदिरा दुकानों में सुपरवाइजर एवं सेल्समैन के पदों पर भर्ती संबंधी संदेश प्राप्त हुआ। संदेश में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर योगेश साहू ने स्वयं को भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा व्यक्ति बताते हुए प्रार्थी को रायपुर बुलाया। रायपुर में योगेश साहू ने प्रार्थी एवं उसके अन्य परिचितों को शासकीय मदिरा दुकानों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर प्रत्येक व्यक्ति से 1,50,000/- की मांग की। उसके झांसे में आकर प्रार्थी एवं उसके साथियों ने किस्तों में फोन-पे एवं नगद के माध्यम से कुल 3,00,000/- की राशि उसे प्रदान की। इसके पश्चात योगेश साहू द्वारा प्रार्थी के दो साथियों को जिला कोरबा स्थित शासकीय विदेशी मदिरा दुकान के नाम से नियुक्ति पत्र दिए गए, जिनकी जांच कराने पर वे पूर्णतः फर्जी पाए गए। इस संबंध में पूछताछ करने पर योगेश साहू ने राशि वापस करने अथवा अन्य स्थान पर नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। बाद में उसने अपने साथी दिलीप यादव से मिलवाकर उसे एक निजी कंपनी का ऑपरेशन हेड बताते हुए जांजगीर-चांपा जिले की मदिरा दुकान में नौकरी लगवाने का विश्वास दिलाया। दिलीप यादव ने भी प्रार्थी से फोन-पे एवं नगद के माध्यम से 1,50,000/- अतिरिक्त प्राप्त कर लिए, किन्तु न तो नौकरी दिलाई और न ही कोई नियुक्ति आदेश प्रदान किया। बार-बार पैसा मांगने पर दोनों आरोपी टालमटोल करते रहे तथा न तो नौकरी उपलब्ध कराई और न ही प्राप्त की गई राशि वापस की। इस प्रकार आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से शासकीय मदिरा दुकानों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर प्रार्थी एवं उसके साथियों से कुल 4,50,000/- प्राप्त कर उनके साथ धोखाधड़ी की। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 203/26 धारा 318(4), 336(3) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) रायपुर श्री मयंक गुर्जर द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारी खम्हारडीह को आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं थाना प्रभारी खम्हारडीह के नेतृत्व में थाना खम्हारडीह पुलिस की टीम का गठन कर आरोपियों की पतासाजी प्रारंभ की गई। टीम द्वारा प्रार्थी एवं उसके साथियों से विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित की गई तथा तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई। सतत प्रयासों के फलस्वरूप प्रकरण में संलिप्त आरोपी योगेश साहू एवं दिलीप यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने शासकीय मदिरा दुकानों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर प्रार्थी एवं उसके साथियों से धनराशि प्राप्त कर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया।

आरोपी योगेश साहू एवं दिलीप यादव को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी…

01. योगेश साहू पिता घनाराम साहू उम्र 27 साल निवासी फूलवारी थाना सुहेला जिला बलौदा बाजार। हाल पता – शिवानंद नगर सेक्टर 03 थाना खमतराई रायपुर।

 02. दिलीप यादव पिता अर्जुन यादव उम्र 32 साल निवासी कैलाश नगर बीरगांव थाना उरला रायपुर।

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