June 5, 2026

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Crime State

कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद जिला बदर की प्रथम कार्यवाही…

कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद जिला बदर की प्रथम कार्यवाही…

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हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट द्वारा कानून-व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आदतन अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी क्रम में माननीय न्यायालय पुलिस कमिश्नर रायपुर कमिश्नरेट, श्री संजीव शुक्ला द्वारा पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) श्री मयंक गुर्जर की अनुशंसा पर थाना गुढ़ियारी क्षेत्र के आदतन अपराधी अविनाश कोसले उर्फ मनिया के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 29.05.2026 के अनुसार अविनाश कोसले उर्फ मनिया को दिनांक 29.05.2026 की सायं 05:00 बजे से रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। साथ ही उसे आगामी 03 माह की अवधि, अर्थात 30.08.2026 तक, सक्षम न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना उक्त जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि अविनाश कोसले उर्फ मनिया (उम्र 32 वर्ष), निवासी विकास नगर, थाना गुढ़ियारी, रायपुर, के विरुद्ध मारपीट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट एवं जुआ एक्ट सहित एक दर्जन से अधिक गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी पूर्व में जेल भी निरुद्ध रह चुका है तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण क्षेत्र में आम नागरिकों के बीच भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो रहा था।

जनसामान्य की सुरक्षा, शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आरोपी के विरुद्ध यह जिला बदर की कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के पश्चात रायपुर कमिश्नरेट में यह जिला बदर की प्रथम कार्रवाई है।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट अपराधों की रोकथाम, असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण तथा आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ करने के लिए भविष्य में भी ऐसी कठोर एवं वैधानिक कार्रवाइयाँ निरंतर जारी रखेगा।

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