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हरियर एक्सप्रेस, सारंगढ़/बिलाईगढ़। जिला दंडाधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा वर्ष 2015 से लगातार मारपीट, गुंडागर्दी, अवैध शराब जैसे आर्म्स और आबकारी सहित 6 विभिन्न अपराध में शामिल प्रशांत भारद्वाज उर्फ़ चिंकी, उम्र 26 पिता विरेन्द्र भारद्वाज निवासी ग्राम सिंघनपुर, थाना कोसीर को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) के तहत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ एवं समीपवर्ती जिला रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार भाटापारा व महासमुंद की सीमाओं में 1 वर्ष की काल अवधि के लिए जिलाबदर किया गया है। साथ ही न्यायालय ने पूर्व अनुमति प्राप्ति के बिना इन सभी जिलों की सीमाओं में निष्कासित अवधि तक किसी भी दशा में प्रशांत भारद्वाज उर्फ़ चिंकी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।




