आरोपी के विरुद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 190/24 धारा- 137(2),87,65(2) एवं 4,6 पॉस्को एक्ट का किया गया है पंजीबद्ध
आरोपी द्वारा नाबालिक पीड़िता को बहला फुसलाकर तेलंगाना राज्य के निर्माणाधीन कॉलोनी में अपने साथ रखकर लगातार किया दुष्कर्म
नाबालिक पीड़िता को तेलंगाना राज्य से आरोपी के कब्जे से किया गया बरामद

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। विवरण – प्रार्थी दिनांक 28.08.24 के 20.40 बजे रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की उम्र 12 वर्ष 3 माह को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 190/24 धारा 137(2)BNS कायम कर अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी का पता तलाश किया गया।पता तलाश दौरान अपहृत बालिका का पता तेलंगाना में होना पता चलने से तेलंगाना टीम भेज कर अपहृत बालिका को आरोपी गोलू उर्फ विनय जांगड़े पिता मनोज जांगड़े उम्र 20 साल निवासी ग्राम भैसामुड़ा थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा के कब्जे से बरामद की गई। अपहृत बालिका से पूछताछ करने पर बताई कि आरोपी काम करने रायपुर आया था जो जान पहचान बढ़ाकर बहला फुसलाकर अपने साथ इंद्रेशम नव्या कॉलोनी तेलंगाना ले जाकर निर्माणाधीन मकान में रखकर लगातार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया कि आरोपी गोलू उर्फ विनय जांगड़े को प्रकरण में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। अपहृत बालिका को उसके माता-पिता को सुपुर्दनामा में दिया गया।
नाम आरोपी – गोलू उर्फ विनय जांगड़े पिता मनोज जांगड़े उम्र 20 वर्ष स्थाई पता ग्राम भैंसामुड़ा थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़) हाल पता इंद्रेशम नव्या कॉलोनी थाना पाटनचेरु जिला मेडाक, संगारेड्डी तेलंगाना।




