शोएब ढेबर को अशांति फैलाने पर पुलिस कार्यवाही पर भेजा गया जेल
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। प्रार्थी अब्दुल मोबिन पिता अब्दुल असलम उम्र 24 वर्ष. सा. अशोका हाईट्स मकान नं. 102 मोवा थाना पंडरी जिला रायपुर के द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 18.09.24 को रात्रि 10:15 बजे तेलीबांधा के व्ही.आई.पी रोड स्थित होटल शीतल इंटरनेशनल होटल में अपने दोस्त के साथ खाना खाने गया था कि होटल के गेट में एक बी.एम. डब्ल्यू कार खड़ी थी, जिसे हटाने हार्न देने पर शोएब ढेबर अपने साथी अनस और अतीक मेमन के साथ कार से उतरकर मां बहन की गाली गलौज कर मारपीट कर चोट पहुँचाया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियान के विरूद्ध धारा सदर का एफआईआर पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जमानत मुचलका पर छुटने के बाद पुनः घटना स्थल जाकर कौन-कौन मेरे विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया है कहकर गाली गलौज विवाद करने लगा, जिसकी सूचना थाने में मिलने पर अनावेदक को समझाने का प्रयास किया गया। किन्तु अनावेदक पुलिस की बात नही मानकर हो हल्ला करने लगा। और पुलिस के समक्ष गवाहों को धमकाते हुए वाद-विवाद करने लगा, जिससे अप्रिय घटना घटित होने की भावना को देखते हुए अनावेदक के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा 170, 125 135 (1) बीएनएसएस की कार्यवाही करते हुए एस.डी.एम. न्यायालय में पेश किया गया। एस.डी.एम न्यायालय में पेश करने पर अनावेदक शोएब ढेबर पिता अनवर ढेबर जेल निरूद्ध करने आदेश प्राप्त होने पर जेल निरूद्ध किया गया है।
अनावेदक शोएब ढेबर द्वारा पूर्व में भी अपने साथियों के साथ मिलकर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रो में लोगों के साथ मारपीट झगड़ा विवाद करते हुए तोड़-फोड़ किये जाने जैसे अपराधों को अंजाम दिया गया है।