अपनी ही पत्नि व मौसी सास को घरेलू बात को लेकर चाकू से मारकर किया घायल आरोपी गिरफ्तार
एक अन्य मामले में संज्ञेय अपराध घटित करने से पहले बटनदार चाकू के साथ पुलिस ने किया युवक को गिरफ्तार
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। विवरण इस प्रकार है कि संतोष कुमार सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर एवं लखन पटले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तथा केशरीनंदन नायक नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा रायपुर के दिशा निर्देशन में थाना क्षेत्र में अड्डेबाजो चाक बाजी एवं जुआ-सटटा, अवैध शराब निजात के तहत नशा के खिलाफ नकेल कसने व महिलाओं की प्रति बढ़ते अपराध की रोकथाम हेतू लगातार कार्यवाही जारी है इसी क्रम में थाना खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत 03 अलग-अलग मामलो में 04 आरोपियों सहित 2 अपचारी बालको को गिरफ्तार किया गया है प्रकरण का विवरण इस प्रकार है-
1) प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया दिनांक 18.08.2024 को दोपहर करीब 03:00 बजे यह तथा प्रेम दास बर्मन मकान का कार्य पूरा करके प्रेमदास बर्मन, अपने लेबर लोगो के लिए शराब खरीदने अग्रेजी शराब दुकान कचना रायपुर गये व दुकान के पास पहुंचे थे उसी समय देवार मोहल्ला के अमन देवार, बाबी देवार व उसके अन्य साथी प्रेमदास से गरीब पीने के लिए 500/- रूपये मांगने लगे। प्रेम दास बर्मन दवारा पैसा देने से मना किया तो अमन देवार तथा बाबी देवार व उसके अन्य साथी मां बहन की अश्लील गाली गलौच जान से मारने की धमकी देते हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे तथा अमन देवार अपने पास रखे धारदार वस्तु से प्रेमदास बर्मन के सीना व पेट में मारकर चोट पहुंचाए है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 354/2024 धारा- 296,115(2),351(2),118(1),119(1),3(5) BNS 25 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
(2)- दिनांक 18:08:2024 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी बहन लक्ष्मीदीप के साथ आरोपी घनश्यामदीप के द्वारा दिनाक 18.08.24 को रात्रि में 8.00 बजे शराब सेराब सेवन कर घर आया था शराब सेवन करने की बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा विवाद होने पर मी बहन की अश्लील गाली देकर आरोपी द्वारा अपने घर में रखे एक बटनदार धारदार चाकू से अपनी पत्नी लक्ष्मीदीप के बायें हाथ में वार कर तथा घटना को छुड़ाने आई नौसी बैगनी सोना के बाये कोहनी में वार कर चोट पहुंचाया की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 355/2024 धारा- 296,115(2),351(2),118(1) BNS 25 आर्म्स एक्ट कायम विवेचना में लिया गया
(3) दिनाक 19.08.2024 को टाउन भ्रमण के दौरान मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी हसन खान के कब्जे से गवाहों के समक्ष आरोपी द्वारा अपने कमर पर छिपाकर रखे बटनदार धारदार चाकू बरामद कर जप्त किया गया है।आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 356/2024 धारा 25 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया
उक्त सभी प्रकरणों में विवेचना दौरान प्रार्थी गवाहो का कथन लेख कर आरोपियों की पता तलाश की जाकर मिलने पर हिरासत में लेकर पूछताछ किया जो जुर्म घटित करना स्वीकार किये आरोपी के निशानदेही पर प्रकरण में प्रयुक्त एक धारदार चाकू एवं दो बटनदार चाकू जप्त किया गया है।
आरोपियों एवं अपचारी बालको को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।
कार्यवाही में निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मिश्रा थाना प्रभारी थाना खम्हारडीह रायपुर के दिशा निर्देशन में स.उ.नि. भगवान यादव, प्र०आर०- 353 देवेन्द्र ध्रुव, प्र०आर०- 142 दीपक पटेल, प्र०आर०- 1984 सचिन पाण्डेय आर०- 333 सबरूददीन खान एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
अपराध क्रमांक 354/2024 के आरोपी
(01) अमन सोनवानी पिता बड़े बाउ सोनवानी उम्र 19 साल सरा० ब्लाक नं०- 10 मकान नं 07 बीएसयूपी कालोनी कचना थाना खम्हारडीह जिला रायपुर।
(02) अमन मरकाम उर्फ बाबी पिता स्व० हेमंत मरकाम उम्र 20 साल साथ ब्लाक नं० 19 मकान नं०-09 बीएसयूपी कालोनी कचना थाना खम्हारडीह रायपुर।
(03) 02 अपचारी बालक
अपराध क्रमांक 355/2024 के आरोपी
(04) घनश्याम दीप पिता हुरदानंद दीप उम्र 38 साल निवासी शक्ति नगर गली नं. 04 थाना खम्हारडीह रायपुर
अपराध क्रमांक 356/2024 के आरोपी
(5) हसन खान पिता मोह० शाकीर उम्र 19 साल सा०- गांधी नगर सेक्टर- 01 राधाकिशन मंदिर के सामने थाना सिविल लाईन जिला रायपुर