थाना कबीर नगर क्षेत्रांतर्गत अटल आवास के मकान में बेहोश कर हथौड़े से मारकर दिया था हत्या की घटना को अंजाम।
पैसों के लेन-देन का विवाद बना हत्या का कारण।
आरोपी को गिरफ्तार करने में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कबीर नगर पुलिस की रहीं अहम् भूमिंका।
आरोपी है मूलतः मौदहा जिला हमीरपुर (उ.प्र.) का निवासी।आरोपी ने हत्या करने की बनायी थी योजना।
आरोपी द्वारा योजना के तहत् दिया गया था हत्या की घटनाक्रम को अंजाम।
आरोपी पूर्व में मुम्बई से चोरी के प्रकरण में तथा म.प्र. के मउगंज से वाहन चोरी के प्रकरण में रह चुका है जेल निरूद्ध।
आरोपी को उत्तराखण्ड के ऋषिकेश देहरादून से किया गया गिरफ्तार।
आरोपी को ट्रांजिट रिमाण्ड पर ऋषिकेश देहरादून से लाया गया है रायपुर।
आरोपी के कब्जे से घटना से संबंधित नगदी रकम 13,000/- रूपये, 02 नग मोबाईल फोन तथा हथौड़ी किया गया है जप्त।
आरोपी के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 148/24 धारा 103 बी.एन.एस. का अपराध है पंजीबद्ध।
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संजय जायसवाल ने थाना कबीर नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह पिछले 03-04 माह से अपने चाचा राजेश जायसवाल के पास गिट्टी खदान सुरेन्द्रगढ़ महाराष्ट्र में रहकर गन्ना मशीन में काम करता है। दिनांक 03.07.2024 को प्रार्थी का भाई विरेन्द्र जायसवाल निवासी सोनडोंगरी कबीर नगर द्वारा उसके चाचा राजेश जायसवाल को मोबाईल फोन से सूचना दिया कि उसकी भाभी सोनू जायसवाल (संजय जायसवाल की पत्नि) घर पर नहीं है तथा घर के बेडरूम में बाहर से ताला बंद है, दोनों बच्चे घर के बाहर ईधर-उधर घूम रहे थे, जिसे वह अपने साथ अपने घर सोनडोंगरी कबीर नगर ले लाया गया है तथा भाभी सोनू जायसवाल का मोबाईल फोन नहीं लग रहा है। जिसकी सूचना प्रार्थी को मिलने पर वह अपनी पत्नी के मोबाईल फोन में फोन लगाया तो उसका फोन बंद था, कि प्रार्थी दिनांक 04.07.2024 को रायपुर आया तथा अपने भाई के साथ थाना कबीर नगर अपनी पत्नि की गुमशुदगी की सूचना देने गया। जिस पर पुलिस टीम, प्रार्थी व उसके भाई की उपस्थिति में उसके मकान के बेडरूम में लगे ताला को तोड़कर अंदर जाकर देखे तो प्रार्थी की पत्नी सोनू जायसवाल दीवार किनारे बेड पर मृत अवस्था में पड़ी थी एवं शव से बदबू आ रहा था। पूछताछ में प्रार्थी के पुत्र ने बताया कि दिनांक 02.07.2024 को रात करीबन 08ः00 बजे मुस्तकिम चाचा (प्रार्थी का दोस्त) घर आया था, जो खाना खाकर हमारे घर पर ही रूका था तथा दोनों भाई को सोने बोला तो दोनों भाई सो गए थे, सुबह उठे तो उन दोनों को बाहर खेलने भेज दिया और दिनांक 03.07.2024 के दिन लगभग 12ः00 बजे अपने किसी दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। वे लोग जब घर आए तो उसकी मम्मी घर पर नहीं दिखी और अंदर बेडरूम में ताला बंद था, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 148/24 धारा 103 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
हत्या की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक अमन झा (भा.पु.से), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी कबीर नगर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कबीर नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी, उसके भाई एवं पुत्रों सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।
चूंकि दिनांक घटना को घटना स्थल में अंतिम बार मुस्तकीम खान उपस्थित था, जो मृतिका के घर हमेशा आता-जाता था तथा मुस्तकीम खान घटना के बाद से लगातार फरार था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा संदेह के आधार पर मुस्तकीम खान की पतासाजी करते हुए उसके छिपने के हर संभावित स्थानों में रेड कार्यवाही किया जा रहा था। तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी मुस्तकीम खान की पतासाजी की जा रहीं थी, कि मुस्तकीम खान बार -बार अपना लोकेशन बदल कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह कर रहा था, जिस पर पुलिस टीम के सदस्यों का शक मुस्तकीम खान पर गहरा हो गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में मुखबीर भी लगाया गया। इसी दौरान टीम के सदस्यों को मुस्तकीम खान की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम के सदस्यों को उत्तराखण्ड के ऋषिकेश देहरादून रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा ऋषिकेश देहरादून पहुंचकर मुस्तकीम खान की पतासाजी करते हुए अंततः मुस्तकीम खान को पकड़ने में सफलता मिली।
पूछताछ में मुस्तकीम खान ने बताया कि उसका संजय जायसवाल एवं उसकी पत्नि से परिचय था तथा वह उनके घर भी आना-जाना करता था। वर्ष 2022 में वह संजय जायसवाल एवं उसकी पत्नि सोनू जायसवाल को 08 लाख रूपये दिया था, कि संजय जायसवाल द्वारा अपनी पत्नि के नाम पर मंदिर हसौद में 2,000 वर्गफीट भूमि क्रय किया गया था। संजय जायसवाल एवं उसकी पत्नि द्वारा द्वारा माह जून 2024 में उक्त भूमि को बिक्री कर दिया गया और मुस्तकीम खान को पैसा नहीं दिया गया। मुस्तकीम खान द्वारा पैसा मांगने पर सोनू जायसवाल उसे क्या पैसा, कौन सा पैसा कहकर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। जिस पर मुस्तकीम खान ने सोनू जायसवाल की हत्या करने की योजना बना डालीं। दिनांक 02.07.24 को मुस्तकीम खान मृतिका सोनू जायसवाल के घर गया उस दौरान घर में मृतिका एवं उसके दोनों बच्चे थे, रात्रि में वह दोनों बच्चों को सुलाकर मौका पाकर मृतिका के नाक एवं मुंह को तकिया से दबाकर बेहोश कर दिया फिर उसके सिर के उपर तकिया रखकर हथौड़ी से वार कर मारकर उसकी हत्या कर दिया तथा बेड रूम में ताला लगाकर फरार हो गया।
आरोपी मुस्तकीम खान को गिरफ्तार उसके कब्जे से घटना से संबंधित नगदी रकम 13,000/- रूपये, 02 नग मोबाईल फोन तथा हथौड़ी जप्त किया गया है। आरोपी का माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिककेश देहरादून (उत्तराखण्ड) से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर आरोपी को रायपुर लाकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी – मुस्तकीम खान उर्फ आर्यन उर्फ अजय पिता स्व. जॉयनल खान उम्र 26 साल निवासी ग्राम इचोली थाना मौदहा जिला हमीरपुर (उ.प्र.)। हाल पता – अटल आवास कबीर नगर थाना कबीर नगर रायपुर।
कार्यवाही में निरीक्षक दीपेश जायसवाल थाना प्रभारी कबीर नगर, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से निरीक्षक परेश पाण्डेय, सउनि. प्रेमराज बारिक, अतुलेश रॉय, प्र.आर. अभिषेक सिंह, महेन्द्र राजपूत, म.प्र.आर. बसंती मौर्य, आर. विजय पटेल, टीकम साहू, संतोष सिन्हा, अभिषेक सिंह, सुरेश देशमुख, लालेश नायक, राजेश चौहान तथा थाना कबीर नगर से सउनि. नारायण सेन, प्र.आर. युसूफ खान, आर. अविनाश कोसरिया एवं गजेंद्र साहू की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।