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Crime

स्पा सेंटर में आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने और लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं करने पर थाना पंडरी क्षेत्र के 02 स्पा सेंटर सील…

स्पा सेंटर में आपत्तिजनक वस्तुएं मिलने और लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं करने पर थाना पंडरी क्षेत्र के 02 स्पा सेंटर सील…

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। दिनांक 29.08.2026 को पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित 30 अलग-अलग स्पा सेंटरों में एक साथ व्यापक जांच अभियान चलाया गया था। इस दौरान पुलिस की 15 टीमों द्वारा राजपत्रित अधिकारियों सहित 100 से अधिक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ स्पा सेंटरों की जांच की गई थी।

उक्त जांच कार्रवाई के क्रम में आज नॉर्थ जोन पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई करते हुए थाना पंडरी क्षेत्र में संचालित 02 स्पा सेंटरों को सील कराया गया।

पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन श्रीमती दीपमाला कश्यप एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नॉर्थ जोन श्री आदित्य पांडे के निर्देशन में तथा एसीपी पंडरी श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में थाना पंडरी पुलिस की उपस्थिति में नगर निगम की टीम द्वारा उक्त दोनों स्पा सेंटरों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की गई।

थाना पंडरी क्षेत्र अंतर्गत उषा प्राइड, मोवा स्थित रिफ्लेक्शन स्पा एवं अंबुजा मॉल स्थित ला थाई स्पा में आपत्तिजनक वस्तुओं के मिलने और उनके द्वारा लाइसेंस की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जाना पाए जाने पर नगर निगम की टीम द्वारा थाना पंडरी पुलिस की उपस्थिति में दोनों स्पा सेंटरों का पंचनामा तैयार कर विधिवत सील किया गया।

दिनांक 29.08.2026 को की गई जांच के दौरान स्पा सेंटरों के विभिन्न दस्तावेज, कर्मचारियों से संबंधित जानकारी, ग्राहक एवं स्टाफ रजिस्टर, CCTV रिकार्डिग की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक बिंदुओं की जांच की गई थी। उक्त जांच के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा आज आवश्यक कार्रवाई की गई।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा शहर में संचालित विभिन्न संस्थानों के निर्धारित नियमों एवं लाइसेंस की शर्तों के पालन को लेकर लगातार निगरानी एवं जांच की जा रही है। स्पा सेंटर संचालकों को पुलिस द्वारा हिदायत दी गई है कि गुमास्ता लाइसेंस एवं ट्रेड लाइसेंस की शर्तों का पालन करते हुए सेंटर का संचालन करें। सेंटर परिसर में CCTV कैमरे लगाकर उनकी फुटेज सुरक्षित रखें, ग्राहकों का विधिवत रजिस्टर मेंटेन करें एवं ID प्रूफ जरूर लेवें तथा कार्यरत स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन सुनिश्चित करें। जांच के दौरान नियमों के विपरीत कोई संदिग्ध गतिविधि अथवा आपत्तिजनक वस्तु पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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