June 14, 2026

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City Crime

लोहे की तलवार लहराकर आम राहगीरों को डराने-धमकाने वाला शातिर आरोपी भानू प्रसाद बारले गिरफ्तार…

लोहे की तलवार लहराकर आम राहगीरों को डराने-धमकाने वाला शातिर आरोपी भानू प्रसाद बारले गिरफ्तार…

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हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। राजधानी के थाना आमानाका पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करते हुए, सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से लोहे की धारदार तलवार लहराकर आम जनता में भय व आतंक व्याप्त करने वाले एक शातिर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है।

मार्गदर्शन व कुशल नेतृत्व: यह सफल ऑपरेशन पुलिस उपायुक्त जोन पश्चिम श्री संदीप पटेल के कुशल निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री राहुल देव शर्मा एवं सहायक पुलिस आयुक्त श्री देवांश सिंह राठौर के सतत मार्गदर्शन में थाना आमानाका पुलिस टीम द्वारा पूरी मुस्तैदी व सजगता के साथ संचालित किया गया।

कार्रवाई का विवरण: दिनांक 13.06.2026 को मुखबिर के जरिए विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि सोनडोंगरी निवासी एक व्यक्ति हाथ में नंगी लोहे की तलवार लेकर पुराना आमानाका थाना क्षेत्र के अंतर्गत डूमर तालाब के पास आम राहगीरों को डरा-धमका रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित हो रहा है। सूचना की तस्दीक व त्वरित कार्रवाई हेतु थाना आमानाका की विशेष पुलिस टीम ने गवाहों को साथ लेकर तत्काल मौके पर दबिश दी और घेराबंदी कर संदेही को सफलतापूर्वक हिरासत में लिया।

अवैध हथियार जप्त व वैधानिक कार्रवाई: पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस टीम द्वारा एक लोहे की छोटी तलवार (जिसकी कुल लम्बाई 21.5 इंच तथा फल की लम्बाई 16.2 इंच है) जप्त की गई। उक्त अवैध हथियार रखने के संबंध में आरोपी द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी का यह कृत्य धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय अपराध होने के फलस्वरूप पुलिस ने अपराध क्रमांक 187/2026 पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया है।

गिरफ्तार आरोपी…

भानू प्रसाद बारले पिता उदय राम बारले, उम्र 29 साल, निवासी- कान्हा पब्लिक स्कूल के पास, ग्राम सोनडोंगरी, थाना कबीर नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।

आरोपी का कृत्य अत्यंत गंभीर प्रकृति का होने तथा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष जुडिशीयल रिमांड (धारा 187 बीएनएसएस) हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

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