थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़
अपराध क्रमांक 178/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट,
अपराध क्रमांक 179/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट,
नाम आरोपी=
01. शंकर यादव पिता स्वर्गीय दीपक यादव उम्र 22 वर्ष निवासी अमरपुरी काली मंदिर के पास थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
02. विष्णु ध्रुव उर्फ दददू पिता सुरेश गुरु उम्र 33 वर्ष निवासी अमरपुरी काली मंदिर के पास थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
दो नग लोहे का चाकु जब्त किया गया किया गया।

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। श्रीमान उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर श्री लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले के मार्गदरशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने व चाकुबाजो के ऊपर कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से अवैध रुप से चाकू रखे चाकुबाजो को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई !
विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.05.2025 को मुखबिर से सूचना मिला कि दो अलग-अलग स्थानो पर विष्णु ध्रुव उर्फ दददू अश्विनी नगर गौरा गौरी चौक के पास व शंकर यादव बंधवा तालाब पीपल पेड़ के नीचे दोनों व्यक्ति अपने पास अवैध रूप से चाकू रखकर संदिग्ध रूप से घूम रहे हैं, की सूचना पर तत्काल कोई गंभीर अपराध की घटना घटित न हो की आशंका पर दोनों स्थानों पर टीम बनाकर रवाना हुआ आरोपी गण पुलिस को देखकर भागने की कोशिश किए किन्तु पुलिस के तत्परता से दोनों आरोपी भागने में असफल रहे, दोनों आरोपी को पकड़ कर तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से एक -एक नग लोहे का चाकू अवैध रूप से रखे मिला आरोपियों के विरुद्ध क्रमशःअपराध क्रमांक 178/2025 धारा 25 आर्म्स , अपराध क्रमांक 179/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट, पंजीबद्ध कर आरोपियों को दिनांक 05.05.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।



