रायपुर के भाठागांव स्थित अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड में यात्रियों की सुविधाएं, यात्री बसों के आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था सुधारने हेतु आहुत की गई बैठक…
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार आज दिनांक 06.09.24 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश देवांगन, थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक मनोज कुमार साहू, भाठागांव यातायात प्रभारी निरीक्षक विशाल कुजूर, आर.टी.ओ. रायपुर प्रतीक शुक्ला एवं हिमांशु नगर निगम जोन 06 द्वारा बस संचालक संघ के अध्यक्ष, बस काउंटर ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष, आटो संघ के अध्यक्ष, बस के चालक एवं परिचालकों की अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड रायपुर में बैठक ली गई। इस दौरान जनप्रतिनिधि पार्षद सहित 50-60 की संख्या में गणमान्य बैठक में उपस्थित हुये।
बैठक के दौरान रायपुर पुलिस/यातायात एवं आर.टी.ओ. रायपुर द्वारा निम्न बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए समझाईश दिया गया –
यात्रियों से अवैध उगाही न करने, अवैध पार्किंग न करने, असमाजिक तत्वों का अवैध जमवाड़ा, वाहन चालकों द्वारा निर्धारित स्थान में न रहकर कहीं भी रहना सो जाना, बैरियर से पैसा की वसूली शिकायत, यात्री छोड़ने व ले जाने वालो से अवैध वसूली न करने, काउंटर में किराया सूची का प्रकाशन गुमास्ता एवं आर.टी.आ.े द्वारा जारी प्रमाण पत्र चस्पा करने, बस संचालकों व ऑपरेटरों की कर्मचारी सूची प्रदाय करने, बस स्टैण्ड परिसर में नशा खोरी न करने, यात्रियों से दुर्व्यवहार न करने के निर्देश दिये गये।
यातायात पुलिस द्वारा समय से पहले बस स्टैण्ड में बस न लगाने, बस के समय की सूची देने, भाठागांव अण्डरब्रिज के दोनों रास्ते पचपेड़ी नाका में वाहन बस खड़ी न करने, पूर्व में ट्रेवल्स एजेंटो को जारी आई डी कार्ड धारण करने व अवैध ट्रेवल्स एजेंटो को संरक्षण नहीं देने, वैध ट्रेवल्स एजेंटो की सूची प्रदान करने, लंबे समय से खड़ी वाहनों के मालिकों से वाहनों को हटाने, अपराधिक प्रवृति के लोगों को पनाह न देने, ऑल इंडिया परमिट के बसों को अपने स्वयं के स्थल में खड़ी करने तथा ओव्हर लोडिंग करने से बचने कहा गया।
इसी प्रकार आर.टी.ओ. द्वारा ट्रेवर्ल्स अभिकर्ता अनुज्ञप्ति ट्रेवर्ल्स लायसेंस चस्पा करने, पैंसेजर रजिस्टर रखने, समस्त एजेंट,/चालक एवं कर्मचारी परिचालक को आई.डी. कार्ड रखने, किराया दर सूची एवं बस कहां से कहां जा रहीं है कि सूची चस्पा करने, अलग- अलग काउंटर के लिए अलग- अलग लायसेंस रखने तथा लायसेंस में स्पष्ट पता उल्लेख करने के साथ ही एक लायसेंस पर एक से अधिक काउंटर नहीं रखने, परमीट के शर्तों के अनुसार बस रूकने का स्थान निर्धारित करने, पार्किंग की व्यवस्था परमिट शर्त अनुसार रखने सहित शिकायत पंजी रखने के संबंध में कहा गया।
बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं बस संचालकों के द्वारा पुलिस एवं अन्य विभाग के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने की बात कहीं गयी तथा उनके द्वारा बस स्टैण्ड में सुधार हेतु अपना सुझाव भी दिया गया।