हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। प्रार्थी सनत कुमार निषाद, निवासी ग्राम धनेली, थाना धरसींवा, जिला रायपुर ने पुलिस चौकी सिलतरा/थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 10.03.2026 को वह अपने मित्र लकेश्वर साहु के साथ कोमल किराना स्टोर्स के पास, गौरा चौरा चौक, ग्राम धनेली में बैठा था। उसी दौरान ग्राम का निवासी बाबुद्दीन नशे की हालत में अपने हाथ में तलवारनुमा लोहे का हथियार लेकर आया और अकारण ही प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देते हुए हमला किया। प्रार्थी बचकर भाग गया, तब आरोपी ने उसके मित्र लकेश्वर को भी मारने का प्रयास किया। दोनों मित्र लकेश्वर के घर में प्रवेश कर सुरक्षित हो गए और दरवाजा बंद कर लिया। आरोपी ने फिर दोनों को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 138/26 धारा 296, 351(2) बी एन एस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व चौकी प्रभारी सिलतरा के नेतृत्व में चौकी सिलतरा पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित घटना के दौरान उपथित लोगों से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यांें द्वारा आरोपी के छिपने के हर संभावित ठिकानों में रेड कार्यवाही करते हुये प्रकरण में आरोपी इमरानुद्दीन उर्फ बाबूद्दीन शेख को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 नग तलवार जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी – इमरानुद्दीन उर्फ बाबूद्दीन शेख पिता जसमुद्दीन शेख उम्र 40 साल निवासी गौरा चौकरा चौक ग्राम धनेली थाना धरसींवा रायपुर।



