
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। थाना धरसींवा के अपराध क्रमांक 317/2025 धारा 64 (1) बीएनएस., 4, 6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी रतन निषाद पिता स्व. सुखनंदन निषाद उम्र 24 साल निवासी अकोली द्वारा दिनांक 17.11.2023 से 28.03.2025 तक नाबालिग पीड़िता के माता पिता के गैर मौजूदगी में सूने मकान में जाकर पीड़िता को अकेली पाकर प्यार और शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म किया जिससे पीड़िता 04 माह की गर्भवती हो गई है। पीड़िता का स्वास्थ्य खराब होने पर परिजनों द्वारा शासकीय अस्पताल में उपचार कराने पर पीड़िता को गर्भ में होने की जानकारी हुई है। रिपोर्ट पर पर थाना धरसींवा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उमनि. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के मार्गदर्शन में घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना धरसींवा का संयुक्त टीम बनाकर बारिकी से आरोपी का पता साजी कर आरोपी रतन निषाद पिता स्व. सुखनंदन निषाद उम्र 24 साल निवासी अकोली थाना धरसीवां जिला रायपुर को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किये जाने से विधिवत दिनांक 03.07.2025 को गिरफ्तार कर जुडिश्यिल रिमांड पर भेजा गया।



