
आरोपी के विरुद्ध थाना कबीर नगर में अपराध क्र. 101/2017 धारा 457,380, 34 भा.द.वि. किया गया था अपराध पंजीबद्ध।
प्रकरण में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर फरार आरोपियों की पता तलाश जारी रखते हुए धारा 173(8) जा.फौ. के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया था।
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। विवरण यह है कि दिनांक 07.11.2017 से 08.11.2017 रात्रि 10:00 बजे के मध्य अज्ञात चोर द्वारा प्रार्थी पंचू साहा निवासी कबीर नगर रायपुर के घर में दरवाजा का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर लैपटॉप पावर बैंक हार्ड डिस्क घड़ी व नगदी रकम ₹7000 जुमला कीमती 60500 रूपये चोरी कर ले जाने की प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कबीर नगर में अपराध क्रमांक 101/17 धारा- 457,380 भा.द.वि. कायम कर विवेचना किया जा रहा था कि विवेचना दौरान प्रकरण में चोरी गई मशरूका को आरोपियों सावेश उर्फ राजा खान एवं शेख वकील उर्फ कल्लू से जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था एवं प्रकरण में अन्य आरोपी फरार होने से फरार आरोपियों की पता तलाश जारी रखते हुए प्रकरण में धारा 173(8) जा.फौ. के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेश किया गया था। प्रकरण के फरार आरोपियों की पता तलाश मुखबिर लगाकर की जा रही थी कि पता तलाश दौरान प्रकरण की फरार आरोपी सागर रविंद्र शेंडे को उसके सकुनत नागपुर महाराष्ट्र में जाकर दबिश देकर पकड़ा गया जिसे पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया। जिसे प्रकरण मे आरोपी सागर रविंद्र शेंडे को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
नाम आरोपी – सागर रविंद्र शेंडे पिता रविंद्र शेंडे उम्र 26 वर्ष निवासी- संघर्ष नगर शारदा कंपनी के पीछे प्लाट नंबर 554 थाना यशोधरा नगर नागपुर महाराष्ट्र।