
थाना माना क्षेत्रांतर्गत कमल विहार चौक के पास दिये थे लूट की घटना को अंजाम।
प्रार्थी के चारपहिया वाहन को ठोकर मारकर, प्रार्थी के साथ मारपीट कर किये थे नगदी रकम की लूट।
आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन एवं 03 नग मोबाईल फोन किया गया है जप्त।
आरोपियों के विरूद्ध थाना माना में अपराध क्रमांक 69/2023 धारा 309(6), 309(4) बी.एन.एस. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। विवरण यह है कि प्रार्थी हरीश अग्रवाल ने थाना माना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 03.03.25 के रात्रि 10.30 बजे एस.एन. फ्यूल्स से अपने घर समता कालोनी जा रहा था, कि कमल विहार चौक के पहले ब्रेकर के पास पहुंचा ही था, उसी समय दोपहिया वाहन सवार दो व्यक्ति प्रार्थी के चारपहिया वाहन को पीछे से ठोकर मार दिये जिसपर प्रार्थी चारपहिया वाहन से नीचे उतरकर उनसे बातचीत करने लगा इसी दौरान दोनो के द्वारा प्रार्थी के साथ हाथ मुक्के से वार कर मारपीट करते हुए प्रार्थी के मोबाईल फोन को तोड़ दिये तथा उसके पैण्ट के पॉकेट में रखे नगदी रकम को लूट कर फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना माना में अपराध क्रमांक 69/2025 धारा 309(6) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
लूट की घटना को पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक माना लम्बोदर पटेल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी माना को अज्ञात आरोपियों की जल्द से जल्द पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना माना पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल कर निरीक्षण करते हुए प्रार्थी तथा आस-पास के लोगो से विस्तृत पूछताछ कर प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास के सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन किया गया साथ ही अज्ञात आरोपियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने हेतु जिस दोपहिया वाहन का उपयोग किया गया था उसके संबंध में भी जानकारी एकत्र कर आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे, अज्ञात आरोपियों के पतासाजी हेतु प्रकरण में मुखबीर भी लगाये गये थे।
इसी दौरान टीम के सदस्यों को प्रकरण में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा अमलीडीह निवासी बलराज मानिकपुरी उर्फ सन्नी की पतासाजी कर पकड़ा गया। टीम के सदस्यों द्वारा बलराज मानिकपुरी से घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी लोकेश यादव उर्फ लल्ला एवं कलदीप सिंह उर्फ मोन्टू के साथ मिलकर उक्त लूट की घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी लोकेश यादव उर्फ लल्ला एवं कलदीप सिंह उर्फ मोन्टू की भी पतासाजी कर पकड़ा गया।
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन एवं 03 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी-
01. बलराज मानिकपुरी उर्फ सन्नी पिता स्व. बोधन दास मानिकपुरी उम्र 41 साल निवासी श्याम नगर इन्द्रा चौक मकान नं. 32/1165 थाना तेलीबांधा जिला रायपुर।
02. लोकेश यादव उर्फ लल्ला पिता नंद कुमार यादव उम्र 28 साल निवासी कृष्णा मंदिर के पास श्याम नगर तेलीबांधा रायपुर।
03. कलदीप सिंह उर्फ मोन्टू पिता गोपाल सिह उम्र 35 साल निवासी श्याम नगर इन्द्रा चौक थाना तेलीबांधा जिला रायपुर।
कार्यवाही में निरीक्षक भावेश गौतम थाना प्रभारी माना, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय, उनि राजेन्द्र सिंह कंवर, मुकेश सोरी, सउनि शंकर धु्रव, प्र.आर. वीरेन्द्र भार्गव, जसवंत सोनी, आशीष त्रिवेदी, कृपासिंधु पटेल, विजय पटेल, म.प्र.आर. बसंती मौर्या, आर. तुकेश निषाद, टीकम साहू, अविनाश टण्डन, राकेश पाण्डेय, शिवम द्विवेदी, महेन्द्र पाल साहू की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।