केवल लाइसेंसधारी फार्मेसियां ही अब बेच सकेगी खांसी की सिरप…
विज्ञापन… हरियर एक्सप्रेस, नई दिल्ली। सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 (पांचवां संशोधन) में बदलाव करते हुए उस छूट को समाप्त कर दिया है, जिसके तहत छोटे गांवों में कुछ खुदरा लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन किए बिना खांसी की सिरप बेची जा सकती



