थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
अपराध क्रमांक 05/2025 धारा 467,468,420,34 भादवि
नाम आरोपी= आशीष बाजपेयी पिता अशोक नारायण बाजपेयी उम्र 62 वर्ष निवासी गिरिराज टावर 101 सुंदर नगर थाना डी.डी. नगर जिला रायपुर छत्तीसगढ़।
अनावेदक अपनी पत्नी व दो बेटियों के साथ मिलकर द्वारा कुल एक करोड़ 30 लख रुपए की धोखाधड़ी किया।

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले के मार्गदरशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में संपत्ति संबंधी अपराधों पर कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से दूसरे की जमीन को अपना बताकर बिक्री इकरार नामा तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।
विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मयूर निर्मल पिता कृष्ण कुमार निर्मल उम्र 32 वर्ष निवासी झंडा चौक शिव नगर न्यू चांगोरभाठा थाना डीडी नगर जिला रायपुर के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती की समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया था जिसकी जांच पर अनावेदक आशीष बाजपेयी वगैरह के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध आदेश प्राप्त होने पर थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 05/2025 धारा 467 468 420 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 13.02.2023 को अनावेदकगण द्वारा भाटा गांव श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 63 में स्थित भू स्वामी रेखा गोयल की भूमि को खरीदने के नाम पर बिक्री इकरारनामा तैयार कर प्रार्थी व अन्य से उक्त भूमि को बिक्री करने के नाम पर बिक्री इकरारनामा तैयार कर विभिन्न दिनांकों में नगद व चेक के माध्यम से कुल 1 करोड़ 30 लख रुपए बयाना प्राप्त कर आवेदकों के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कर धोखाधड़ी किया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर दिनांक 05.01.2025 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।



