
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। दिनांक 05.11.2024 को पीड़िता थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि ग्राम मोहमेला में किराये के मकान से रहने वाले नेमीचंद ध्रुव पीड़िता के घर के बगल मे नया मकान बना रहा है। नेमीचंद का घर के पास आना जाना होते रहता है, एक दो बार सामान्य बात चीत करने पर पीड़िता द्वारा बीतचीत की थी। नेमीचंद ध्रुव जब भी अपने नया मकान को देखने के लिए आता था तो पीड़िता को देखते रहता था। पीड़िता दिनांक 27.10.2024 को अपने चाचा के घर दोपहर करीबन 01.30 बजे जा रही थी कि गली सुनसान होने का फायदा उठाकर नेमीचंद ध्रुव जबरदस्ती पीड़िता के मुंह को दबाकर उठाकर अपने किराया के मकान में ले गया और पीड़िता के मना करने के बाद भी जबदस्ती संभोग किया, चिल्लाने पर पीड़िता के मुंह को अपने हाथ से दबाकर बंद कर दिया तथा घटना को किसी को बताने पर नेमीचंद ध्रुव ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दिया था, जिससे डर के कारण किसी को नही बताई थी, कि दिनांक 04.11.2024 को घटना के बारे मे अपने पति को बताने पर दिनांक 05.11.2024 को थाना आरंग में अप0क्र0 689/2024 धारा 64(1), 351(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर पीड़िता का महिला विवेचनाधिकारी से कथन कराया गया। प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं नगर पुलिस अधीक्षक माना रायपुर के द्वारा आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी करने निर्देश प्राप्त हुआ। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आरंग निरीक्षक राजेश सिंह के हमराह में उनि आदोराम साहू, प्रआर हरनारायण के द्वारा दिनांक 05.11.2024 को आरोपी नेमीचंद उर्फ नेमूचंद ध्रुव पिता संभर ध्रुव उम्र 42 वर्ष सा0 तमोरी थाना गिधपुरी जिला बलौदाबाजार हाल पता ग्राम मोहमेला थाना आरंग जिला रायपुर को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया जिसे विधिवत दिनांक 05.11.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में न्यायालय रवाना किया गया है।



