March 7, 2026

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City Crime

रायपुर में 03 साल पहले हुई हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा…

रायपुर में 03 साल पहले हुई हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा…

आमानाका थाना क्षेत्र के डबरापारा में आरोपी रितिक सोना ने की थी रिंकू तांडी की हत्या

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। तीन साल पहले आमानाका थाना क्षेत्र के डबरापारा में धारदार कैची और पत्थर से युवक की हत्या करने वाले आरोपी को रायपुर सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने सारे गवाह और सबूतों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


तात्कालिक आमानाका थाना प्रभारी रहे राजेश सिंह ने बताया कि घटना दिनांक दिनांक 12.09.2024 को निर्मल तांडी रिक्शा चलाकर आकर रात में वीर शिवाजी नगर डबरापारा, मोहबा बाजार रायपुर में अपने घर के बाहर बैठा था तब करीब 08:45 बजे रात में निर्मल तांडी का लड़का खुचखुच तांडी उर्फ रिंकु घर के सामने बाहर में डांस कर रहा था। उसी समय मोहल्ले में रहने वाला आरोपी रितिक सोना वहाँ पर आकर खुचखुच तांडी से झगड़ा किया और उसे जमीन में पटक दिया तथा अपने पास रखे धारदार चाकूनुमा कैंची से खुचखुच तांडी के सीना और पेट में मारपीट किया। निर्मल तांडी बीच-बचाव करने के लिए दौड़ा तो उसके बाद भी आरोपी ने खुचखुच तांडी को पत्थर से मारा और वहाँ से भाग गया। खुचखुच तांडी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। पूर्व में नुवाखाई के दिन खुचखुच तांडी और आरोपी के भाई के बीच झगड़ा हुआ था इसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने खुचखुच तांडी को मारपीट कर हत्या किया।

आरोपी की ओर से व्यक्त किया गया है कि आरोपी कम उम्र का है तथा इसका प्रथम अपराध है। आरोपी आदतन अपराधी नही है। अतः आरोपी को कम से कम दण्ड दिया जाये। अभियोजन की ओर से व्यक्त किया गया कि आरोपी ने योजनाबद्ध तरीके से मृतक रिंकु उर्फ खुचखुच तांडी को धारदार कैंची से पेट, सीना, कमर में मारकर उसकी हत्या किया है। अतः आरोपी को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया।
मामले की विवेचना तथा गवाहों और सबूतों के आधार पर सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी ने यह पाया कि आरोपी द्वारा मृतक रिंकु उर्फ खुचखुच तांडी को कैंची से उसके पेट, सीना, कमर में मारकर उसकी हत्या की गयी है। अतः उक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुये आरोपी रितिक सोना को धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध में आजीवन कारावास से तथा 500/- रूपये (पांच सौ रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में आरोपी को 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताया जायेगा।

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