छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (सरल समाधान योजना) की अवधि 31.12.2024 तक बढ़ाया जाए : अमर पारवानी
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में चेम्बर का प्रतिनिधि मंडल ने ओ.पी. चौधरी, वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (सरल समाधान योजना) की तिथि को 31.12.2024 तक बढ़ाने का अनुरोध किया ।
चेंबर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने पत्र के माध्यम से बताया कि बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (सरल समाधान योजना) के अतंर्गत बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति की निपटान हेतु अधिसूचना दिनांक 15.09.2023 की जारी किया गया है जिसकी अंतिम तिथि 31.03.2024 थी।
श्री पारवानी ने वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री से अनुरोध किया है कि उक्त योजना में हजारों की संख्या में प्रकरण शामिल हो गये है तथा वर्त्तमान में बड़ी संख्या में और भी नए प्रकरण शामिल होने शेष हैं। मार्च माह में अत्यधिक अवकाश होने के कारण उक्त योजना में व्यवसायी भाग नही ले सके अतः छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (सरल समाधान योजना) की तिथि को 31.12.2024 तक बढ़ाया जावे ताकि अधिक से अधिक व्यवसाइयों को इस योजना का लाभ मिले साथ ही प्रशासन को एकमुश्त राजस्व की प्राप्ति हो सके। फलस्वरूप प्रदेश के व्यापारिगण जीएसटी पर ध्यान केन्द्रित कर अपने व्यवसाय का सञ्चालन सरलता से कर सके।
जिस पर प्रदेश वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने सकारात्मक दिखाते हुए उचित कदम उठाने की बात कही ।
इस अवसर पर चेंबर कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।