एक आरोपी थाना खमतराई के अन्य मामले में घटना के बाद से केन्द्रीय जेल रायपुर में निरूद्व है।
4 माह पूर्व तीन आरोपियों ने दिया था घटना को अंजाम
थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा पकड़ा गया आरोपियों को
आरोपी के कब्जे से लूटे गये 01 नग विवो कंपनी का मोबाईल एवं घटना में प्रयुक्त चाकू व पल्सर मोटर सायकल बरामद।
आरोपियों के विरूद्ध थाना उरला में अप.क्र.184/24 धारा 341,294,506बी,323 जोडने धारा 394,34 भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण – लूट की घटनाओं को डॉ. संतोष कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा गंभीरता से लेते हुए समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा लूट के प्रकरणों में अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित कर पतासाजी करते हुए जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये है।
दिनांक 04.05.2024 को उरला में स्थित विश्व परिवार दैनिक पत्रिका रोड पर वही काम करने वाले राजू सिंह एंव कमलेश सिंह रात्रि 09.30 बजे राशन लेकर वापस विश्व परिवार दैनिक पत्रिका जा रहे थे कि रास्ते में पल्सर मोटर सायकल सवार तीन अज्ञात व्यक्तियो द्वारा प्रार्थी एवं उसके साथी को रोक कर मॉ बहन की गंदी-गंदी गालियॉ देकर चाकू से वार कर दिये। जिससे कमलेश सिंह के पैर व जाँघ में चोट आया, जो ईलाज हेतु भर्ती कराया गया एवं उसके साथी राजू सिंह के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अप.क्र.184/24 धारा 341, 294, 506बी, 323, भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मोबाइल लूट करना पाये जाने से लूट की धारा जोड़ी गई।
लूट की उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपियों को जल्द पकड़ने निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकशहर लखन पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक उरला मणिशंकर चन्द्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उरला बीएल चन्द्राकर व थाना के टीम द्वारा प्रकरण के प्रार्थी एवं आहत से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करते हुए घटना स्थल व सीसीटीवी का निरीक्षण किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी से आरोपियों के हुलिये व उनके द्वारा उपयोग किये गये दोपहिया वाहनों के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को आरोपियों द्वारा घटना के दौरान आहत कमलेश सिंह के मोबाईल का आई.एम.ई आई नम्बर कॉल डिटेल लेकर तकनीकी विश्लेषण करने पर उक्त मेाबाईल को रवि पाण्डेय नामक व्यक्ति द्वारा चलाना पाये जाने से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त मोबाईल उसे एक आटो के सवारी के द्वारा आटो का किराया नही होने से दिया गया था जिसे वह दो दिन चलाया जिसके पश्चात अपना किराया लेकर उसे मोबाईल वापस कर दिया उक्त व्यक्ति का नाम धनेश साहू होना बताया जिसका घर दिखाने पर धनेश साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ पर बताया कि अपने पल्सर मोटर सायकल क्र सीजी 04 पी एम 4703 में अपने अन्य साथी अपचारी बालक एवं ओ रविन्द्र राव के साथ मोबाइल लूट करने के लिये चालू से मारपीट करना बताया। लूटे हुए मोबाईल एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल व चाकू को जप्त किया गया है।
गिरफ्तार आरोपीगण
01. धनेश साहू पिता लोकू राम साहू उम्र 20 साल साकिन रामेश्वर नगर भनुपरी थाना खमतराई जिला रायपुर (छ.ग.)
02. अपचारी बालक
03. एक आरोपी ओ रविन्द्र राव पिता ओ. रमन्ना राव उम्र 21 वर्ष निवासी भनपुरी, थाना खमतराई के मामले में घटना के बाद से केन्द्रीय जेल रायपुर में निरूद्व है।
आरोपियों के पतातलाश में थाना उरला में पदस्थ सउनि. गिरधर गोपाल द्विवेदी, आरक्षक नरेश प्रधान व आरक्षक सत्येन्द्र प्रधान का विशेष भूमिका रहा है।