थाना टिकरापारा क्षेत्रांतर्गत स्थित बोरियाखुर्द पानी टंकी के पास दिनांक 17.06.2024 के 11ः00 बजे पुरानी बात को लेकर जान लेवा हमला किया।
आरोपी के विरूद्ध पीडिता की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 483/2024 धारा 294, 506, 307भादवि के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध।
अपराध पंजीबद्ध होने के बाद फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार।
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.06.2024 के 11ः00 बजे पीडित मौमिल केशरवानी का आरोपी दीपांशु साहू से चाय पीने के दौरान पुरानी बातो को लेकर विवाद हो गया था जिसका दोनो में आपसी समझौता हो गया था पूर्व झगडे की बात पर पुनः बोरियाखुर्द पानी टंकी के पास मिलने पर आरोपी दीपांशु साहू पीडित सौमिल केशरवानी को माॅ बहन की गंदी गंदी गालिया देकर जान से मार दूंगा कहकर अपने पास रखे चाकू से गर्दन पेट सीना एवं शरीर में मारपीट कर चोंट पहुंचाया कि पीडित की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 483/2024 धारा 307, 294, 506, भादवि पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में तत्काल अवगत कराया गया।
प्रकरण को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लिया गया और फरार आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानीबस्ती राजेश देवांगन, के निर्देशन में थाना प्रभारी टिकरापारा निरीक्षक दुर्गेश रावटे द्वारा थाना से पृथक से टीम तैयार कर प्रकरण के फरार आरोपियों का पता तलाश कर शीघ्र ही गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण को गंभीता लेते हुए तत्काल घटना स्थल पहुंचकर घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किया गया व आसपास के लोगो से पूछताछ कर घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया। घटना के बाद से फरार आरोपी के गिरफ्तारी हेतु तकनीकी सहयोग से उनके निवास स्थानों पर जाकर दबिस दिया गया सकूनत पर आरोपी के नही मिलने पर टीम के सदस्यों द्वारा मुखबीरों से आरोपी के संबंध में पूछताछ कर उनके छूपने के संभावित अलग अलग स्थानों पर दबिस देकर घेराबंदी कर किया गया आरोपी को पुलिस के आने का अंदेशा होने पर भागने का प्रयास किया गया जिसे टीम के सदस्यो द्वारा बडी मस्सकत के साथ घेराबंदी कर आरोपी पकडकर थाना लेकर आये और कडाई से पूछताछ करने पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार से घटना कारित करना स्वीकार किये बाद आरोपी से पुलिस टीम द्वारा घटना में प्रयुक्त किये धारदार हथियार को आरोपी से बरामद कर आरोपी को दिनांक 25.06.2024 को अपराध क्रमांक 483/2024 धारा 307, 294, 506, भादवि में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त किये गये संपत्ति –
01. धारदार हथियार (चाकू)- 01 नग।
गिरफ्तार आरोपी- दीपांशु साहू पिता ऐमन साहू उम्र 20 साल निवासी ग्राम अरमरी कला चण्डी मंदिर के पास बाजार चौक थाना सनौद जिला बलौद (छ0ग0)
कार्यवाही में निरीक्षक दुर्गेश रावटे थाना प्रभारी टिकरापारा, सहायक उप निरीक्षक नीलमणी साहू, एवं थाना टिकरापारा के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।