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City Crime

रायपुर में दिल दहला देने वाली घटना: सौतेले पिता ने मासूम को सिगरेट से दागा, क्रूरता का साथ देने वाली मां भी गिरफ्तार…

रायपुर में दिल दहला देने वाली घटना: सौतेले पिता ने मासूम को सिगरेट से दागा, क्रूरता का साथ देने वाली मां भी गिरफ्तार…

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक बेहद अमानवीय और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सौतेले पिता ने अपनी दरिंदगी की हदें पार करते हुए एक मासूम बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे जलती हुई सिगरेट से जगह-जगह दाग दिया। इस खौफनाक कृत्य में बच्चे की मां ने भी आरोपी का साथ दिया और जुल्म को छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पंडरी स्थित तरुण नगर की रहने वाली सुशीला जगत ने स्थानीय रहवासियों के साथ मिलकर थाना सिविल लाइन में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 13 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 08:30 बजे, आरोपी राजा ने घर के एक मासूम बच्चे और उसके भाई के साथ अमानवीय व्यवहार किया।

आरोपी राजा ने बच्चे के साथ इतनी बेहरमी से मारपीट की और उसके चेहरे, आंखों तथा शरीर के अन्य हिस्सों को सिगरेट से जला दिया, जिससे बच्चे को गंभीर चोटें आईं। हैरानी की बात यह है कि बच्चे की मां अनु देवी ने इस हिंसा को रोकने के बजाय आरोपी का पूरा साथ दिया और घटना पर पर्दा डालने का प्रयास किया।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई…

मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और सिविल लाइन थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वादी और गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद मुख्य आरोपी राजा उर्फ सुरेश दीप और अन्नु देवी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण:

0 राजा उर्फ सुरेश दीप (पिता स्वर्गीय भीम दीप, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी: तरुण नगर, पंडरी, रायपुर)।

0 अन्नु देवी (पति विशाल पासवान, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी: तरुण नगर, पंडरी, रायपुर)।

दर्ज किए गए मामले:

आरोपियों के खिलाफ थाना सिविल लाइन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 3(5) और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

प्रशासन की सख्त चेतावनी

रायपुर कमिश्नरेट ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, क्रूरता या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अपराधों में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से बेहद सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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