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Crime

अवैध शराब बिक्री करने वाले 03 आरोपियों गिरफ्तार, आबकारी अधिनियम के तहत 02 व्यक्तियों एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत 04 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई…

अवैध शराब बिक्री करने वाले 03 आरोपियों गिरफ्तार, आबकारी अधिनियम के तहत 02 व्यक्तियों एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत 04 व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई…

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना मंदिर हसौद पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 14.09.2026 को थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले 03 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

1. थाना क्षेत्रांतर्गत ओवरब्रिज के पहले एच.पी. पेट्रोल पंप के सामने से आरोपी मुकेश यादव, पिता निर्मल यादव, उम्र 37 वर्ष, निवासी इंदिरा कॉलोनी, मंदिर हसौद, थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 33 पौवा देशी शराब एवं बिक्री की नगदी रकम ₹520, कुल कीमती ₹3,820 जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 439/26, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई।

2. थाना क्षेत्रांतर्गत जुगेसर मोड़, चंदखुरी फार्म के पास से आरोपी ज्ञानचंद उर्फ मनोज प्रजापति, पिता गणेश प्रजापति, उम्र 26 वर्ष, निवासी जुगेसर मोड़, ग्राम जुगेसर, थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 32 पौवा देशी शराब एवं बिक्री की नगदी रकम ₹890, कुल कीमती ₹4,090 जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 440/26, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई।

3. थाना क्षेत्रांतर्गत चंदखुरी बस्ती पौनी पसारी बाजार के पास से आरोपी भेदू राम चतुर्वेदी, पिता सुकालु राम, उम्र 42 वर्ष, निवासी चंदखुरी बस्ती पारा, थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 35 पौवा देशी शराब एवं बिक्री की नगदी रकम ₹750, कुल कीमती ₹4,250 जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 441/26, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई।

इस प्रकार थाना मंदिर हसौद पुलिस द्वारा उक्त तीनों कार्रवाइयों में कुल 100 पौवा देशी शराब एवं बिक्री की नगदी रकम ₹2,160, जुमला कीमती ₹12,160 की सामग्री जप्त की गई।

आबकारी अधिनियम के तहत अन्य कार्रवाई…

इसी क्रम में अवैध शराब के कारोबार एवं आबकारी संबंधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 02 व्यक्तियों 01. शिवमंगल वर्मा, पिता स्वर्गीय मनराखन वर्मा, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम सिवनी, थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर। 02. खोरबाहारा गेंडरे, पिता स्वर्गीय माखन गेंडरे, उम्र 65 वर्ष, निवासी इंदिरा कॉलोनी, मंदिर हसौद, थाना मंदिर हसौद, जिला रायपुर के विरुद्ध धारा 36(सी) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई।

असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई…

क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से थाना मंदिर हसौद पुलिस द्वारा धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए निम्नलिखित 04 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

01. मोहन धीवर, पिता शिव कुमार धीवर, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम सिवनी, थाना मंदिर हसौद।

02. देवनाथ धीवर, पिता स्वर्गीय दाऊलाल धीवर, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम सिवनी, थाना मंदिर हसौद।

03. अर्जुन धीवर उर्फ पुतरु, पिता रमेश धीवर, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम सेरीखेड़ी खदराहा भाटा, थाना मंदिर हसौद।

04. दीपेश धृतलहरे, पिता विजय धृतलहरे, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम सिवनी, थाना मंदिर हसौद।

थाना मंदिर हसौद पुलिस द्वारा अवैध शराब के कारोबार, आबकारी संबंधी अपराधों एवं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी निरंतर जारी है।

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