आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी की धाराओं के तहत की गई कार्यवाही।
आरोपी के विरुद्ध पूर्व से भी दर्ज हैं आपराधिक प्रकरण।
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हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। थाना पंडरी में दर्ज अपराध क्रमांक 101/2026 धारा 318(4), 61(2) बीएनएस के प्रकरण में प्रार्थी कृष्णा राव द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी होरीलाल पंकज एवं एक अन्य द्वारा लोन दिलाने के नाम पर नगद राशि एवं दस्तावेज लेकर प्रार्थी के नाम पर विभिन्न बैंकों से लगभग 27,50,000 रुपये का लोन निकालकर धोखाधड़ी की गई है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना पंडरी पुलिस द्वारा FIR दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी की पतासाजी कर आरोपी होरीलाल पंकज से पूछताछ करने पर आरोपी की संलिप्तता पाई गई।
पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को दिनांक 18.04.2026 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में प्रकरण में संलिप्तता स्वीकार की गई है।

आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड…
आरोपी होरीलाल पंकज के विरुद्ध पूर्व से निम्न प्रकरण दर्ज हैं – 01. थाना कांकेर जिला कांकेर (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 451/2017 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.द.वि. l
02. थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 144/2023 धारा 420, 34 भा.द.वि.l
प्रकरण में अन्य आरोपियों की तलाश तथा विवेचना जारी है l

गिरफ्तार आरोपी…
होरीलाल पंकज पिता ललितराम उम्र 36 वर्ष निवासी एल.आई.जी. 14/19 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर-08 थाना विधानसभा रायपुर।
पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की जाती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में आकर अपने दस्तावेज या नगद राशि न दें तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें।



