June 6, 2026

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, सांकेतिक भाषा में दी गवाही को मिली लीगल मान्यता…

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, सांकेतिक भाषा में दी गवाही को मिली लीगल मान्यता…

हरियर एक्सप्रेस, बिलासपुर। न्यायाधीशों ने पुष्टि की कि इस विधि से पीड़िता के बयान का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि इससे उसे अपनी बात को अधिक स्पष्ट और सटीक रूप से व्यक्त करने में मदद मिली। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति की सुनने या बोलने में असमर्थता उसकी गवाही को अमान्य नहीं करती।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि सांकेतिक भाषा के दुभाषिए की सहायता से दर्ज किए गए बयान आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कानूनी रूप से मान्य हैं। अदालत ने यह टिप्पणी शारीरिक रूप से सक्षम महिला के साथ यौन उत्पीड़न के दोषी व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए की। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की दो सदस्यीय पीठ ने निचली अदालत के मार्च 2023 के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने गौर किया कि निचली अदालत ने पीड़िता की गवाही को सुगम बनाने के लिए उचित कदम उठाए। जब पीड़िता को कुछ प्रश्न समझने में कठिनाई हुई, तो निचली अदालत ने समझाने के लिए एक प्लास्टिक की गुड़िया का इस्तेमाल किया और एक दुभाषिया को उसकी सहायता करने की अनुमति दी।

न्यायाधीशों ने पुष्टि की कि इस विधि से पीड़िता के बयान का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि इससे उसे अपनी बात को अधिक स्पष्ट और सटीक रूप से व्यक्त करने में मदद मिली। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति की सुनने या बोलने में असमर्थता उसकी गवाही को अमान्य नहीं करती, और यह भी कहा कि सांकेतिक भाषा में दुभाषिए की सहायता से दिए गए बयान दोषसिद्धि का आधार बन सकते हैं। अदालत ने यह भी पाया कि ऐसा कोई संकेत नहीं था कि पीड़िता किसी मानसिक अक्षमता के कारण घटना को समझने या उसका वर्णन करने में असमर्थ थी। इसके अलावा, अदालत ने पाया कि पीड़िता के हावभाव और बयान एफआईआर और पुलिस को दिए गए उसके पहले के बयानों से मेल खाते थे, जिनमें उसने अपने बहनोई को आरोपी के रूप में पहचाना था।

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