
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल को कोर्ट ने 19 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। बघेल के खिलाफ भिलाई, छिंदवाड़ा और बेंगलुरु में दर्ज एफआईआर की कॉपियां कोर्ट में पहुंच चुकी थीं। बचाव पक्ष ने कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी। अमित बघेल अपनी माता के निधन के बाद होने वाले मृत्यु कार्यक्रम (8 से 15 दिसंबर) में शामिल होना चाहते थे। लेकिन कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि अभी की स्थिति में जमानत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा अमित बघेल पर भिलाई, छिंदवाड़ा और बेंगलुरु इन तीनों जगहों पर भी FIR हुई थी। इन तीनों जगहों से FIR की कॉपी आई थी। अदालत से अनुमति लेकर पुलिस ने इन तीनों मामलों में भी गिरफ्तारी की औपचारिक कार्रवाई पूरी की है। अग्रवाल समाज की ओर से 6 बिन्दुओं पर बघेल की जमानत याचिका खारिज करने की अपील करते हुए जमानत नहीं दिए जाने की मांग की थी।



