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बुरे फंसे भाजपा के मंत्री विजय शाह, हाई कोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज, कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी विवादित टिप्पणी…

बुरे फंसे भाजपा के मंत्री विजय शाह, हाई कोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज, कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी विवादित टिप्पणी…

हरियर एक्सप्रेस, जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ज्ञात हो कि कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी, मंत्री पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कर्नल सोफिया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए एमपी के डीजीपी को मंत्री विजय शाह पर बुधवार शाम 6 बजे तक केस दर्ज करने को कहा था। बताया जा रहा है कि एमपी पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलते ही मंत्री विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। महू के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एमपी हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बुधवार को विवादित बयान पर संज्ञान लेते हुए एमपी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए 4 घंटे यानी शाम 6 बजे तक की मोहलत दी थी। हालांकि एफआईआर रात 9:15 बजे हुई। दोपहर को कोर्ट में सुनवाई के बाद ग्रामीण डीआईजी निमेष अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस इस बारे में आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही आदेश मिलेगा, पुलिस केस दर्ज कर लेगी। बताया जा रहा है कि जैसे ही हाईकोर्ट के आदेश की प्रति पुलिस को मिली उसने मंत्री विजय शाह पर एफआइआर दर्ज कर ली। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि अलाकमान ने विजय शाह को अगाह किया है। यह बेहद संवेदनशील मामला है। हालांकि पार्टी विजय शाह पर क्या एक्शन लेगी उन्होंने कुछ नहीं बताया। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी कठोर फैसला ले सकती है। इस बीच विपक्षी दलों ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मसले पर भाजपा में भी मंत्री पर ऐक्शन लेने की मांग होने लगी है। उमा भारती ने विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री ने ‘गटर की भाषा’ का इस्तेमाल किया। अदालत ने एमपी के डीजीपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (1) (बी) (धर्म, जाति, भाषा या अन्य के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य) और 197 (1) (सी) (बयान जो विभिन्न समूहों के बीच घृणा पैदा करता है) के तहत अपराध के लिए मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।

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