
थाना – माना कैम्प जिला रायपुर
अपराध क्र. 129/2025
धारा – 296, 351(2)
भारतीय न्याय संहिता जोड़ने धारा 3(1) (ध) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
आरोपी का नाम पता :-
दिवाकर शुक्ला, विरेन्द्र शुक्ला, विकाश शुक्ला, राहुल शुक्ला सभी निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी धरमपुरा थाना माना कैम्प जिला रायपुर।
हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। विवरण यह है कि प्रकरण के प्रार्थीया द्वारा थाना उपस्थित आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराया कि उपरोक्त दिये गये पते की निवासी है कि घटना दिनाँक को दोपहर 03.30 बजे उसका पड़ोस का रहने वाला दिवाकर शुक्ला अपने बेटे विरेन्द्र शुक्ला, भाई विकास शुक्ला पुरानी रंजीश की बात को लेकर घर के बाहर आकर प्रार्थी एवं उसके परिवार वालों को माँ बहन की गंदी गंदी गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दिया है। प्रार्थीया द्वारा ऐसा करने से मना करने नही माना कि रिपोर्ट पर अपराध क्र0 129/2025 धारा 296, 351 (2) भारतीय न्याय संहिता पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण मे विवेचना दौरान प्रकरण के प्रार्थीया एवं साक्षीयों के कथन एवं प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर आरोपीगणों द्वारा अपने एक अन्य साथी राहुल शुक्ला के साथ मिलकर प्रार्थीया एवं उसके परिवार को जातिसूचक गाली गलौच करना पाये जाने से प्रकरण मे धारा 3(1), (थ) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जोड़ी है। प्रकरण के आरोपी दिवाकर शुक्ला, विरेन्द्र शुक्ला को अभिरक्षा मे लिया गया है जिन्हे माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाना शेष फरार अन्य दो आरोपी विकाश शुक्ला, राहुल शुक्ला की पता तलाश जारी विवेचना जारी है।