पूर्व में थाना खमतराई में आईटी एक्ट के तहत दर्ज है प्रकरण।

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। विवरण यह है कि नई दिल्ली से प्राप्त सायबर टीम लाईन जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के पत्तिजनक/अश्लील चित्र, फोटो वीडियों सोशल मीडिया में वायरल करने वाले के संबंध में डाटा प्राप्त होने पर घटना थाना खमतराई क्षेत्रान्तर्गत होने से वरिष्ठ कार्यालय से उपरोक्त डाटा के आधार पर कार्यवाही करने प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। जिसपर थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 179/2024 धारा-67 बी आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
विवेचना क्रम में अपराध कमांक 179/2024 धारा-67 बी आईटी एक्ट के प्रकरण के आरोपी मोबाईल सिम नं. 8602832243 का धारक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर उपरोक्त सिम श्रीमती तुलेश्वरी साहू पति संतोष साहू निवासी श्रीनगर थाना खमतराई रायपुर का होना पाया गया। जिसपर श्रीमती तुलेश्वरी से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उपरोक्त सिम को वर्ष 2022 से उनके पुत्र विधि के साथ संघर्षरत बालक उम्र करीबन 16 वर्ष द्वारा संचालित करना बतायी। जिसपर विधि से संघर्षरत बालक से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए वर्ष 2022 में अपने मोबाईल में सिम नं. 8602832243 का उपयोग करते हुए महिलाओं एवं बच्चों के आपत्तिजनक/अश्लील चित्र, फोटो वीडियों सोशल मीडिया में वायरल करना बताये। विधि के साथ संघर्षरत बालक के विरूद्ध अपराध सबूत का पाये जाने से विधिवत कार्यवाही करते हुए बाल न्यायालय रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।



