प्रार्थी काट रहा था थाने के चक्कर, नहीं लिखी जा रही थी FIR, माननीय न्यायालय के निर्देश पर 7 महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर्ज…

हरियर एक्सप्रेस, रायपुर। यह मामला तिल्दा नेवरा के सुभाष नगर, वार्ड क्र.14 का है जहां आरोपियों द्वारा महिला समूह लोन न पटाने का आरोप लगा कर कुछ महिलाओं ने प्रार्थी के घर पर हमला बोल दिया और घर में घुस कर बुजुर्ग के साथ गाली गलौच, मार पीट व जान से मारने की धमकी देने लगे मामला जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने FIR लिखने से मना कर दिया तब मामला माननीय न्यायालय तक पहुंच गया और अधिवक्ता सिब्तैन रज़ा ने प्रार्थी की ओर से एक परिवाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा मामले की जांच कर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए जिसके बाद थाने में 7 महिला आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जिसके बाद प्रार्थी एवं उनके घर वालों ने इसका पूरा श्रेय अधिवक्ता सिब्तैन रज़ा को देते हुए माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त किया है।
FIR में लिखा गया है…
मैं थाना तिल्दा नेवरा में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत हूं परिवादी मजीद खान निवासी सुभाष नगर वार्ड क्र.14 तिल्दा नेवरा थाना तिल्दा नेवरा के द्वारा परिवाद पत्र माननीय जेएमएफसी न्यायालय तिल्दा नेवरा में प्रस्तुत किया गया था। परिवाद पत्र माननीय न्यायालय से जांच उपरांत अपराध पंजीबद्ध करने निर्देशित होकर मय दस्तावेज थाना तिल्दा नेवरा को प्राप्त हुआ है। परिवाद पत्र जांच पर पाया गया है दिनांक घटना 24.10.2024 को घटना स्थल प्राथी के घर सुभाष नगर वार्ड क्र.14 तिल्दा नेवरा में अनावेदकगणों खुशबू निशा एवं अन्य 06 लोग परिवादी के पूत्र रज्जब खान के द्वारा लोन का पैसा नहीं पटाने का आरोप लगाकर प्रार्थी के घर में बलात प्रवेश कर अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिया गया है। प्रथम दृष्टया अपराध धारा 296, 351(2), 190, 191(2), 332(C) बीएनएस का अपराध घटित करना पाये जाने पर अनावेदकगणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
परिवाद पत्र नकल जैल है- समक्ष न्यायालय श्रीमान “भावेश कुमार बट्टी” न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) मजीद खान, उम्र लगभग 74 वर्ष पिता मरहूम रमजान खान निवासी-सुभाष वार्ड नंबर 14. तिल्दा नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
प्रार्थी/आवेदक बनाम
1. खुशबू निशा, उम्र लगभग 40 वर्ष पति रौशन खान।
2. मालती बाई, उम्र लगभग 45 वर्ष पति जीवनलाल भट्ट।
3. गुलशन बानो उम्र लगभग 30 वर्ष पति अकरम बेग।
4. भुनेश्वरी उम्र लगभग 40 वर्ष पति विजय ध्रुव।
5. चमेली बाई उम्र लगभग 36 वर्ष पति गणेश बांधे।
6. पार्वति निषाद, उम्र लगभग 37 वर्ष पति नामालूम।
7. अनिता पटेल उम्र 42 वर्ष पति नामालूम।
सभी निवासी- सुभाष वार्ड नंबर 14, तिल्दा नेवरा जिला-रायपुर (छ.ग.)
अनावेदक/अभियुक्तगण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-175 (3) बी. एन. एस. एस. एवं सहपठित धारा 223 बी.एन.एस.एस.-2023 प्राथर्थी/आवेदक निम्न प्रार्थना प्रस्तुत करता है-
01. यह कि, प्रार्थी/आवेदक एवं अनावेदकगण के नाम एवं पते उपरोक्तानुसार सत्य एवं सही है।
02 यह कि, आवेदक द्वारा पुलिस थाना तिल्दा नेवरा में शिकायत दिया गया कि उपरोक्त अनावेदकगण संयुक्त रूप से “तेरे पुत्र रज्जब खान ने महिला समूह लोन लेकर अदा नहीं कर रहा है” कहकर घर में बालात तरीके से घुसकर गाली गलौच मार पीट करते हैं की रिपोर्ट पर पुलिस थाना तिल्दा नेवरा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर उनसे पीडित एवं व्यथीत होकर दिनांक 24/10/2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, रायपुर को एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र पेश किया गया।
03 यह कि, उक्त आवेदन जब पुलिस अधीक्षक रायपुर से थाना तिल्दा नेवरा आया तो उस पर कार्यवाही करते दिनाक 29/10/2024 को पुलिस हस्तक्षेप आयोग अपराध की सूचना अंतर्गत धारा 174 बीएनएसएस का फैना दिया गया जिसका क. 222/24, दिनांक 29/10/2024 है।
04. यह कि, उपरोक्त अनावेदकगण के द्वारा पुलिस थाना तिल्या, जिला रायपुर में शिकायत किया गया कि आवेदक के पुत्र रज्जब खान के द्वारा संचालित महिला हस्ताक्षर मजीद खान समूह से 07 लाख रूपये लोन लिया गया है। जिस पर आवेदक एवं उसकी पत्नि, पुत्र रशीद खान को थाना बुलाकर कहा गया कि “रज्जब खान कहां रहता है” आवेदक ने कहा कि “मेरा पुत्र अपने सुराल में रहता है” और थाना के अधिकारी एस. आई. सोम साहब, एवं एक पुलिस कांस्टेबल तथा थाना के वाहन के ड्रायवर के साथ उनकी वाहन में बैठकर दिनांक 04/12/2024 को सुबह 10.00 बजे आवेदक का पुत्र रज्जब खान जहां “कुरूदण्ड पानी टंकी पास, बिलासपुर” अपने ससुराल में रहता है यहां ले जाकर उनसे मिलवाकर उनका घर दिखा दिया।
05. यह कि, “कुरूदण्ड पानी टंकी पास, बिलासपुर” से दिनांक 04/12/2024 को उपरोक्त पुलिस वाले आवेदक के पुत्र रज्जब खान को लेकर थाना तिल्दा जिला रायपुर आये और बिना कोई एफआईआर दर्ज किये अनावेदकगण से अवैधानिक लाभ लेकर पुलिस थाना तिल्दा के अधिकारीगण अपने पद का दुरूपयोग करते हुए दिनांक 04/12/2024 से दिनांक 06/12/2024 थाना में अवैधानिक रूप से डिटेन्शन में रखकर उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन किये। (उपरोक्त घटना के संबंध में थाना में लगे सी.सी. टी. व्ही. फुटेज देखा जा सकता है।)
06. यह कि, दिनांक 06/12/2024 को श्रीमान थाना प्रभारी महोदय तिल्दा के द्वारा आवेदक से मुचलका जमानत बोलकर एक आवेदन पत्र लिखवाया गया और कहा गया कि इसको तुम्हारे लिख कर देने पर मुचलका जमानत पर छोड़ रहे हैं और दिनांक 06/12/2024 को आवेदक के पुत्र रज्जब खान को आवेदक से एक आवेदन पत्र वास्ते मेरे बेटे रज्जब खान और बहु रजिया बेगम के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने बाबत्” लिखवा कर छोड दिया गया।
07 यह कि, आवेदक के पुत्र रज्जब खान के द्वारा थाना में उपरोक्त अनावेदकगण के विरुद्ध शिकायत करने पर कोई कार्यवाही न किये जाने पर दिनांक 03/01/2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, रायपुर के समक्ष एक शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि महिला समूह की महिलाओं के द्वारा अवैध रूप से रकम उगाही करने के लिये।
08 गाली गलीच मार पीट किया जा रहा है परन्तु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रायपुर के द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं किया गया।
09 यह कि, दिनांक 19/01/2025 को श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना तिल्दा नेवरा के समक्ष आवेदक की पत्नि ईद बी एवं बहु आशियाना बेगम तथा नाबा पोती रेशम खान की ओर से एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि “मुन्नी ध्रुव, भुनेश्वरी ध्रुव, गुलशन बोनो, तीजबती साहू, कुसुम कुमारी, मंगलोतिन केंवट, अनिता पटेल, सरोजनी ध्रुव, सविता साहू, चमेली बांधे, सरस्वती साहू, खुशबू निषाद, मालती भट्ट इत्यादि के द्वारा घर में घुसकर गाली गलौच कर लडाई झगडा कर धमकी दिया गया है। आवेदक की पत्नि के उक्त आवेदन पर पुलिस वालों के द्वार कोई कार्यवाही नहीं किया गया। उनके द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध घर में बालात तरीके से घुसकर अपराधिक कृत्य किये जाने के लिये कोई कार्यवाही न किये जाने से आज माननीय न्यायालय के रूबरू यह शिकायत आवेदन पत्र पेश करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।
10 यह कि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने नवीनतम न्याय दृष्टांत “श्रीमती ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, धारा-154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना पत्र दर्ज किये जाने के लिए केवल दो ही आवश्यक तत्व है ‘प्रथम अपराध के संबंध में सूचना होना चाहिए तथा ऐसी सूचना किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के संबंध में होना चाहिए तथा यदि संज्ञेय अपराध के घटित होने संबंधी कोई सूचना किसी हस्ताक्षर मजीद खान पुलिस थाने में प्रभारी को प्राप्त होती है तो ऐसे पुलिस अधिकारी को किसी सूचना पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है तथा धारा-154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आज्ञापक के प्रकृति के है एवं संबंधित अधिकारी संज्ञेय अपराध की घटना को प्रकट करने वाली सूचना के अधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के लिए आबद्ध है। उपरोक्त न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में आयेविका कि ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार कर अनावेदक/अभियूक्तिगण के विरूद्ध आवेदक के घर में बालात तरीके से घुसकर मां बहन की गंदी गंदी अश्लील गाली गलौज जान से मारने की किडनैपिंग किये की धमकी चमकी दिये जाने का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु थाना तिल्दा नेवरा रायपुर छ.ग. को निर्देशित किया जाना न्यायोचित होगा।
11. यह कि, माननीय न्यायालय को उपरोक्त थाना का क्षेत्राधिकार प्राप्त होने के कारण आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन पत्र पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
12 पह कि, आवेदक द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में माननीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेजो की प्रस्तुत्ति की जा रही है एवं भविष्य में आवेदिका अपनी ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का क्षेत्राधिकार सुरक्षित रखता है।
13 यह कि, उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर धारा-175 (3) भाना.सु अधिनियम-2023 के प्रावधानों के अनुसार थाना तिल्दा नेवरा, रायपुर (छ.ग.) की पुलिस को यह निर्देशित किया जाना आवश्यक होगा कि वे अभियुक्तगण के विरूद्ध आवेदक के घर में बालात तरीके से घुसर मां बहन की गंदी गंदी अशलील गाली गलौच दिये जाने एवं किडनैनिंग किये जाने का आपराधिक कृत्य के लिए अपराध पंजीबद्ध करे।
14. यह कि, आवेदक अपने आवेदन के समर्थन में पृथक से शपथपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना अतः प्रार्थना है कि, आवेदक की ओर में प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार कर, अभियुक्तगण के विरुद्ध आवेदक के घर में बालात तरीके से धुसकर मां बहन की गंदी गंदी अशलील गाली गलौच दिये जाने एवं किडनैनिंग किये जाने का अपराध पंजीबद्ध किये जाने के संबंध में थाना-तिल्दा नेवरा, रायपुर छ.ग. की पुलिस को निर्देशित किया जाये। तिल्दा-नेवरा जिला रायपुर (छ.ग.) दिनाक 10/03/2024 प्राथी/आवेदक हस्ताक्षर मजीद खान अधिवक्ता वास्ते आवेदक (सिब्तैन रजा, अधिवक्ता मोबा: 9691320055) शील मुद्रा अधिवक्ता सिब्तेन रजा।